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आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद अभी तक लगभग 35 लाख 58 हजार रू मूल्य की मदिरा जप्त की गई

 आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद अभी तक लगभग 35 लाख 58 हजार रू मूल्य की मदिरा जप्त की गई

 



उमेश चौबे, रायसेन।मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद दुबे के निर्देशन में आदर्श आचार संहिता लागू की दिनांक 09 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2023 तक सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा विक्रय, धारण, संग्रहण, अधिपत्य एवं परिवहन के विरूद्ध आबकारी अमले द्वारा 78 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जिनमें अवैध मदिरा परिवहन किए जाने पर तीन मोटरसाईकिल जप्त की गई हैं पंजीबद्ध 78 न्यायालयीन प्रकरणों में 1401 लीटर देशी/विदेशी एवं कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई, जिसका अनुमानित मूल्य तीन लाख 27 हजार 475 रू है। इसके साथ ही लगभग 32 लाख 31 हजार रू अनुमाति मूल्य का 32310 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया है। इस प्रकार कुल जप्तशुदा मदिरा का कुल अनुमानित मूल्य 35 लाख 58 हजार 475 रू है। जिले के गठित उड़नदस्ता अधिकारियों और अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा विक्रय, धारण, संग्रहण, अधिपत्य एवं परिवहन के विरूद्ध सतत् निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए।

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